हमारा उद्देश्य सभी हितधारकों के लिए लाइसेंस शुल्क / स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क मूल्यांकन संबंधी कार्यप्रवाहों को डिजिटाइज, मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना है। ताकि सही और समय पर मूल्यांकनसुनिश्चित किया जा सके। जिससे सार्वजनिक राजस्व में सुधार हो सके।
सरस की अवधारणा और डिजाइन भारत भर के सभी लाइसेंसधारियों द्वारा लाइसेंस के पूरे जीवन चक्र में दूरसंचार विभाग के साथ सभी लेनदेन और संचार के लिए उपयोग के लिए किया गया है, जिसमें एजीआर और संबंधित दस्तावेज जमा करना, कटौती दावों और संबंधित दस्तावेजों को जमा करना, लाइसेंस शुल्क / स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क भुगतान, बैंक शामिल हैं। कटौती सत्यापन से संबंधित कारण बताओ नोटिस, लाइसेंस शुल्क / स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क मांग नोटिस, बैंक गारंटी संबंधित नोटिस के साथ-साथ प्रतिनिधित्व और शिकायतों के लिए प्रस्तुतीकरण और प्रतिक्रिया सहित विभिन्न अलर्ट और नोटिस की गारंटी से संबंधित प्रस्तुतियाँ, रसीद और प्रतिक्रिया ।
इस प्रकार सुनिश्चित करना
इस पहल के माध्यम से विभाग की दक्षता बढ़ाने का भी उद्देश्य है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार के लिए राजस्व संग्रह में वृद्धि एवं दूरसंचार अनुज्ञापियों के लिए अनुभव में सुधार होगा | साथ ही सभी प्रक्रियाओं और शाखाओं में पूर्ण पारदर्शिता और नियमन लाने के लिए भी तत्पर है।